11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उपहार सिनेमा कांड: हाईकोर्ट से मिली अंसल बंधु को राहत

 दिल्ली हाईकोर्ट ने रिएल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ उपहार अग्निकांड की शिकायतकर्ता नीलम कृष्णमूर्ति को धमकी देने के आरोप में निचली अदालत में जारी कार्यवाही बंद करने और उनके खिलाफ जारी समन को मंगलवार को निरस्त करने का आदेश दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

image

vijay morya

Jul 15, 2015

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिएल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ उपहार अग्निकांड की शिकायतकर्ता नीलम कृष्णमूर्ति को धमकी देने के आरोप में निचली अदालत में जारी कार्यवाही बंद करने और उनके खिलाफ जारी समन को मंगलवार को निरस्त करने का आदेश दिया।

अदालत ने हालांकि उपहार कांड पीडि़तों के संगठन की अध्यक्ष कृष्णमूर्ति को धमकी देने और बदसलूकी करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत अंसल बंधु के कर्मचारियों दीपक काठपालिया और पी एस शर्मा के खिलाफ मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया।

न्यायाधीश एस पी गर्ग ने कहा कि गोपाल और सुशील अंसल की याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। उनके खिलाफ निचली अदालत में जारी कार्यवाही बंद की जाती है लेकिन दीपक काठपालिया और पी एस शर्मा के खिलाफ सुनवाई होगी। वे निचली अदालत के समक्ष आगामी 21 जुलाई को पेश होंगे।

कृष्णमूर्ति ने आरोप लगाया है कि अंसल बंधुओं और उनके दो कर्मचारियों दीपक तथा पी एस शर्मा ने उन्हें 10 मई 2007 में धमकी दी थी और उनसे बदसलूकी की थी। दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को 'बार्डरÓ फिल्म की स्क्रीङ्क्षनग के दौरान हुए हादसे में कृष्णमूर्ति के दो नाबालिग बच्चे उज्जला और उन्नति समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी।