यह जानकारी ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) प्राधिकरण की बैठक मे दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडलायुक्त के राममोहन राव ने की। बैठक में आयुक्त ने कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध जांच हेतु दो टीमें गठित करने का निर्देश दिया। टीटीजेड का व्हाट्स एप ग्रुप बनाने के निर्देश दिये ताकि कूड़ा जलाने की स्थिति में तत्काल अवगत कराया जा सके। अपर नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि कूड़ा जलाने पर 19 हजार 650 रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद द्वारा कूड़ा जलाने पर जुर्माने की कार्यवाही नहीं किए जाने पर धारा-5 के अंतर्गत नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये।
कोयला जलाने पर होगी कार्रवाई
बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि पेठा इकाइयों द्वारा त्योहार की सीजन में कोयला/कोक का उपयोग किया जाता है। इस पर आयुक्त ने एक माह के भीतर पेठा इकाइयों का स्थानांतरण कालिन्दी विहार योजना में करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही अलाव में लकड़ी न जलाकर उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक या गैस के प्रयोग के निर्देश दिये गये। अपर आयुक्त वाणिज्यकर को निर्देशित किया गया कि टीटीजेड प्राधिकरण क्षेत्र में कोयला, कोक, पोलिथिन प्रतिबंधित करें। क्षेत्र में सांड़ व आवारा पशुओं के भ्रमण के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि नगर निगम की ओर से कैटल कैचर लगाकर इसे रोका जाए।
आयुक्त ने टीटीजेड क्षेत्र में प्रतिबंधित वाहनों के संचालन की जांच में शिथिलता पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा तथा एआरटीओ मथुरा के विरुद्ध चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्माण स्थलों पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को ग्रीन कर्टेन लगाने व पानी के छिड़काव के निर्देश दिये। इसके साथ ही धूल उड़ती पाई जाने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने अभियान चलाकर दुकानों में प्रयोग हो रहे कोयला की स्थिति से 15 दिन में अवगत कराने के भी निर्देश दिए।
बैठक जिलाधिकारी आगरा गौरव दयाल, जिलाधिकारी मथुरा अरविंद मलप्पा बंगारी, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण अनिल धींगड़ा, सचिव हरिराम, अपर जिलाधिकारी (नगर) केपी सिंह, अपर जिलाधिकारी हाथरस रेखा चौहान, अपर नगर आयुक्त विजय कुमार तथा पुलिस अधीक्षक यातायात टीएस सिंह सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।