
Coronavirus: गुजरात उच्च न्यायालय नेे रद्द की गर्मी की छुट्टियां
अहमदाबाद. कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने गर्मी की छुट्टियां रद्द करने का निर्णय लिया है। यह छुट्टियां 11 मई से 7 जून तक प्रस्तावित थी।
गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन (जीएचएए) की ओर से की गई अपील पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। इसलिए अब सोमवार से आरंभ हो रही छुट्टियां रद्द कर दी गई है।
गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अधिसूचना के मुताबिक फिलहाल एक डिवीजन बेंच और कुछ सिंगल बेंच कार्य के आधार पर कार्यरत हैं। अहम मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंङ्क्षसग के माध्यम से की जा रही है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यही व्यवस्था अगले आदेश तक बरकरार रहेगी।
गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अधिसूचना के मुताबिक जरूरत पडऩे पर पखवाड़े के अंतराल पर स्थिति की फिर से समीक्षा की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से यह मांग की गई थी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में हाईकोर्ट के नियमित रूप से नहीं कार्यरत होने के कारण मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए ग्रीष्म अवकाश रद्द किया जाए। सामान्यतया गुजरात हाईकोर्ट में तीन सप्ताह का ग्रीष्मा अवकाश होता है।
लॉकडाउन की घोषणा होते ही गत 25 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट परिसर को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से वीडियोकॉन्फ्रेंंिसंग के मार्फत सुनवाई की जा रही थी।
Published on:
10 May 2020 07:54 pm

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