
अहमदाबाद. करोड़ों रुपए के डिफॉल्ट के कारण भारतीय बैंकों की साख अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाव पर लगे होने को लेकर आईडीबीआई बैंक ने गुजरात उच्च न्यायालर का द्वार खटखटाया है। इस मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने आईडीबीआई बैंक की साख बचाने के लिए विदेशी बैंक गारंटी चुकाने की मंजूरी दी है।
न्यायाधीश एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न्यायालय ने बैंक की कड़ी शब्दों में नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों रुपए के डिफॉल्ट करने वाले के एवज में आम जनता के पैसे को क्यों दाव पर लगाया जाना चाहिए? राष्ट्रीयकृत के साथ-साथ निजी बैंकों को जिम्मेदारी के साथ आचरण करना चाहिए।
आईडीबीआई की ओर से वकील अक्षत खरे ने दलील दी कि भारत की एक कंपनी ने विदेश मेें एक ठेके के लिए आईडीबीआई के पास से 64 करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त की थी। हालांकि जब सउदी अरब में इस बैंक की गारंटी एन्कैश करने की जब बात आई तब डिफॉल्टर ने भारत स्थित कॉमर्शियल कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया। इस कारण आईडीबीआई को खुद की दी गई बैंक गारंटी को चुकाने के लिए कानूनी बाध्यता आड़े आई।
उधर सउदी अरब की अदालत ने यह निर्देश दिया था कि यदि आईडीबीआई ने अपनी बैंक गारंटी के हिसाब से रकम नहीं चुकाया तो बैंक के दुबई ब्रांच को जप्त कर दिया जाएगा। इस कंपनी के भारत में 700 डिफॉल्टर हैं।
चेक रिटर्न मामले में गीताजंलि ज्वैलर्स की निदेशक को राहत
अहमदाबाद. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ हजारों करोड़ों के घोटाले में संलिप्त गीतांजलि ज्वैलर्स की निदेशक चेतना झवेरी को गुजरात उच्च न्यायालय ने राहत मिली है। न्यायालय ने 48 लाख के चेक रिटर्न के मामले में निजी व्यक्ति की ओर से की गई शिकायत को लेकर चेतना के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
चेतना झवेरी ने न्यायालय से अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने की गुहार लगाई है। इसमें यह कहा गया था कि वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों व लेन-देन से जुड़े नहीं हैं। इन परिस्थितियों में उनके खिलाफ की गई शिकायत तथ्यहीन है। इसलिए यह शिकायत रद्द कर दी जाए।
इस पूरे मामले में 48 लाख के चेक रिटर्न के मामले में एक कंपनी ने चेतना झवेरी सहित पांच आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अपने खिलाफ यह शिकायत रद्द करवाने चेतना उच्च न्यायालय पहुंची है। मामले में न्यायालय ने अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर सुनवाई आगामी दिनों में रखी है।
Published on:
11 Apr 2018 11:32 pm
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