एनएबीएच के दिशानिर्देशों के तहत सिविल अस्पताल में पर्याप्त वेन्टिलेटर नहीं
अहमदाबाद. सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर के अभाव में एक महिला की मौत के मामले में अदालत मित्र ने गुरुवार को गुजरात उच्च न्यायालय को बताया है कि नेशनल एक्रेडिटेशन बॉर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (एनएबीएच) के दिशानिर्देशों के तहत सिविल अस्पताल में पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं है। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस दवे व न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्टता करने को कहा है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत मित्र जी एम जोशी ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि एनएबीएच के दिशानिर्देशों के तहत कुल बिस्तर के 20 से 25 फीसदी वेन्टिलेटर्स सहित बिस्तर होने चाहिए। इसके अलावा दस फीसदी बिस्तर रिजर्व भी होना चाहिए। इस तरह यदि सिविल अस्पताल में 2000 बिस्तर हैं तो 200 बिस्तर वेन्टिलेटर वाले होने चाहिए। इसके अलावा अन्य 10 फीसदी सुरक्षित वेन्टिलेटर वाले बिस्तर होने चाहिए। हालांकि सिविल अस्पताल में 198 वेन्टिलेटर वाले बिस्तर है। इसलिए इस दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे।