
atal pension yojana
अजमेर।प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के तहत अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में अब 31 मार्च तक खाते खुलवाए जा सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तय थी। इस योजना के तहत खाते खुलवाने पर केन्द्र सरकार पांच साल तक इन खातों में जमा अंशदान के आधार पर अतिरिक्त राशि जमा करवाएगी। योजना से जुडऩे पर पांच वर्ष की अवधि तक 1000 रुपए तक, खाताधारक के सहयोग के आधार पर केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। योजना से जुडऩे के लिए डाकघर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बचत खाता होना आवश्यक है। खाता धारक को एटीएम कार्ड भी दिया जाएगा।
18 से 40 आयु वर्ग है पात्रता
एपीवाई में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के नागरिक पात्र होंगे। इस योजना में मासिक, त्रैमासिक अथवा अद्र्धवार्षिक आधार पर खाता खोला जाएगा। 60 वर्ष बाद जीवन पर्यन्त 1000 से 5000 हजार रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 1.7 लाख से 8.5 लाख रुपए की संग्रह राशि भी प्राप्त की जा सकती है। योजना धारक की मृत्यु 60 वर्ष बाद होती है तो जीवन साथी को पेंशन तथा दोनों की मृत्यु के बाद नामित को संग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। धारक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले होने पर नामित व्यक्ति को योजना में जमा राशि ब्याज सहित प्रदान की जाएगी।
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