मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।इलाहाबाद स्थित केंद्रीय प्रशानिक अधिकरण की पीठ ने केंद्र सरकार के कर्मचारी रामप्रसाद की सेवा समाप्ति आदेश को अंतरिम आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया था। जिसको भारत सरकार द्वारा याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी ।
प्रयागराज•Jun 20, 2022 / 02:05 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: कर्मचारी के बर्खास्तगी आदेश पर कोर्ट नहीं लगा सकती रोक, अंतरिम आदेश किया रद्द
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