इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 12 वर्ष से छोटी बच्ची से दुष्कर्म में 20 वर्ष की कारावास बढ़कर उम्रकैद हो सकती है। साथ ही जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में ट्रायल से पहले आरोपित को निर्दोष नहीं माना जा सकता। इस सख्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आठ साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है और जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
प्रयागराज•Apr 12, 2022 / 01:50 pm•
Sumit Yadav
लाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सख्त टिप्पणी देते हुए जमानत देने से किया इन्कार, जानिए वजह
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