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रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई

आईजी प्रयागराज ने प्रयागराज रेंज आने वाले सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को इस आशय का पत्र भेजा है। अचानक यह सख्ती इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर हुई है।

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रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई

रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई

प्रयागराज. अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर। अगर कोई भी आदेश का पालन करता नहीं दिखा तो उस पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आईजी प्रयागराज ने प्रयागराज रेंज आने वाले सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को इस आशय का पत्र भेजा है। अचानक यह सख्ती इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर हुई है। जिसमें उन्होंने लिखा था कि, मस्जिद से आने वाली अजान की तेज आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। कुलपति महोदय ने 3 मार्च को जिला अधिकारी को यह पत्र लिखा था।

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लाउडस्पीकर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण पर प्रयागराज रेंज में अब कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। आईजी प्रयागराज ने गुरुवार को सभी जिले प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर के जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी को पत्र भेजा, जिसमें निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण एक्ट और हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

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