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राधा स्वामी सत्संग सभा के विवादित क्षेत्र में तोड़फोड़ पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया स्टे का आदेश

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दयालबाग मामले में राधा स्वामी सत्संग सभा को स्टे दे दिया। विवादित क्षेत्र में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट।

Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य स्‍थायी सलाहकार जेएन मौर्या ने एक लेटर जारी किया। प्रशासन ने खसरा संख्या 309 और 320 से संबंधित मामले में नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग ने 14 सितंबर को एक याचिका दायर की।


25 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई। स्टैंडिंग काउंसिल के एडिशनल चीफ वकील ने मीडिया को बताया कि मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इस मामले को 27 सितंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। प्रशासन को निर्धारित डेट तक निर्माण नहीं गिराने के निर्देश द‌िए। डीएम भानु चंद गोस्वामी ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट के दिए स्टे आदेश का पालन किया जाएगा। सुनवाई के लिए जवाब तैयार कराया जा रहा है।

दयालबाग में हुआ पुलिस पर हुआ था पथराव
दयालबाग में पुलिस और राधा स्वामी सत्संगियों के बीच टकराव हो गया था। पुलिस पर लाठी-डंडा चलने के साथ पथराव भी हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पहले पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की, लेकिन बद में पीछे हट गए। पुलिस ने तहरीर लिख ली, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। बताया जा रहा है कि अनुमति नहीं मिली। अब सवाल उठ रहा है कि किसकी अनुमति का इंतजार है।