
जौनपुर के पूर्व सांसद धंनजय सिंह को स्पेशल कोर्ट द्वारा अपहरण के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद वो एमपी एमएलए कोर्ट की इस सजा के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे थे। उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी सजा पर रोक लगाई जाय और मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।
मामले में एक दिन पूर्व चली लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनका फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। शनिवार को फैसला सुनाया गया और उनकी सजा पर रोक लगाने वाली मांग से न्यायालय ने इंकार कर दिया। हालाकि हाईकोर्ट ने धंनजय सिंह को जमानत दे दी है। सजा पर रोक न लगाए जाने से धनंजय सिंह की चुनाव लडऩे की सारी उम्मीदे खत्म हो गई हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
Updated on:
27 Apr 2024 12:59 pm
Published on:
27 Apr 2024 12:43 pm
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