मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कोतवाली टीआई के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए जवाब पेश करने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है।
गौरतलब है कि आरटीआई के माध्यम से अधिवक्ता डीके सोनी ने पूर्व गृहमंत्री रामविचार नेताम के प्रोटोकॉल में लगी स्कार्पियो वाहन चोरी के मामले में कुछ अहम जानकारी प्राप्त करने के बाद न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में 420 व 34 के तहत जुर्म दर्ज कराया था।
मामले में वाहन मालिक शोभा गुप्ता, पूर्व आरटीओ एसके कंवर व तात्कालीन गृहमंत्री के निज सचिव विनोद गुप्ता व अन्य के खिलाफ जुर्म दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा एक वर्ष तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में रिट पिटिशन छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ पेश किया गया था।
मामले की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट जस्टीस गौतम भादुरी ने 23 नवंबर 2016 को आदेश पारित करते हुए तत्काल अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश करने हेतु कहा था। लेकिन एक वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं किया गया और न ही मामले में संबंधितों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई।
पुलिस द्वारा प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने हाईकोर्ट में तात्कालीन टीआई नरेश चौहान के खिलाफ अवमानना प्रकरण प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोतवाली टीआई के खिलाफ ५ हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए 6 फरवरी 2018 तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई ६ फरवरी को होना है।