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अंबिकापुर

स्कूल जा रही 10 वर्षीय छात्रा से बलात्कार, रोने लगी तो मारा था थप्पड़, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

Girl Child Raped: 45 वर्षीय आरोपी ने स्कूल जा रही बालिका को पहले तो रास्ते में रोक लिया और बातचीत करते हुए चिडिय़ां दिखाने की बात कही, इसके बाद सूनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ किया बलात्कार, बालिका ने घर आकर परिजनों को दी पूरी जानकारी, आरोपी ने 8 साल बाद कोर्ट में किया था सरेंडर

अंबिकापुरDec 02, 2021 / 04:05 pm

rampravesh vishwakarma

Girl child raped

Court punishment

अंबिकापुर. Girl Child Raped: बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पूजा जायसवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने घर से स्कूल जाने निकली 10 वर्षीय छात्रा को किलकिला चिडिय़ा दिखाने के बहाने सुनसान स्थल पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। छात्रा जब रोने लगी थी तो आरोपी ने उसे थप्पड़ भी मारा था। बालिका ने यह बात अपने परिजनों को बताई तो उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वारदात के बाद फरार आरोपी ने पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए 8 साल बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।

सरगुजा जिले के एक गांव में 18 जुलाई 2012 को 10 वर्षीय बालिका सुबह घर से स्कूल जाने निकली थी। रास्ते में जंगल के पास पहुंचने पर 45 वर्षीय एक ग्रामीण ने पहचान का फायदा उठाते हुए उसे रास्ते में रुकवाया और बात करने लगा। कुछ देर बाद आरोपी ने उससे कहा कि वह उसे किलकिला नामक चिडिय़ा दिखाएगा। मासूम बालिका आरोपी की मंशा को समझ नहीं पाई और उसके झांसे में आ गई।
इसके बाद आरोपी उसे सुनसान स्थल पर ले गया ओर उसके साथ बलात्कार (Rape with girl child) किया। इस दौरान बालिका के रोने पर आरोपी ने उसे एक थप्पड़ भी मारा। बलात्कार करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इधर बालिका स्कूल न जाकर रोती-बिलखती घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजन को दी।

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थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट
बालिका द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद परिजनों के पैरों तले से जममीन खिसक गई। वे तत्काल थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जब आरोपी की खोज में निकली तो वह फरार हो चुका था। पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर दबिश दी लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका था। घटना को करीब साढ़े 7 वर्ष बीत चुके थे। इस बीच वर्ष 2020 के फरवरी माह में आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
आरोपी द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने धारा 376(2) झ के तहत आरोपी को आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) की सजा सुनाई है।

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मासूम बेटियों से हो रही हैवानियत
हवस में अंधे लोग मासूम बेटियों से भी हैवानियत करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा कृत्य करते समय उनके मन में कानून का डर भी नहीं रहता। यही कारण है कि आए दिन बालिकाओं के साथ ऐसी वारदातें हो रही हैं। पीडि़ता व परिजनों की जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तथा ऐसे मामलों में पुलिस की तत्काल की जाने वाली कार्रवाई से आरोपी पकड़े जाते हैं और कोर्ट उन्हें आरोप की पकृति के हिसाब से सजा सुनाती है।

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