संपूर्ण लॉकडाउन के 12वें दिन 250 प्रकरणों में 31 हजार 600 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 3 अगस्त को राखी एवं मिठाइयों की दुकानों को प्रात: 6 बजे से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी थी। कलक्टर के निर्देश पर निगरानी दलों द्वारा इन दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराने समझाइश दी गई और प्रतिबंधित दुकानों को बंद कराया गया।
जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनमोल टोप्पो ने बताया कि दल क्रमांक 1 द्वारा 25 प्रकरणों में 2 हजार 700 रुपए, दल कमांक 2 द्वारा 14 प्रकरणों में 1 हजार 400 रुपए, दल क्रमांक 3 द्वारा 58 प्रकरणों में 6 हजार 50 रुपए, दल क्रमांक 4 द्वारा 18 प्रकरणों में 4 हजार 100 रुपये, दल क्रमांक 5 द्वारा 12 प्रकरणों में 2 हजार 200 रुपये,
दल क्रमांक 6 द्वारा 39 प्रकरणों में 4 हजार 200, दल क्रमांक 7 द्वारा 14 प्रकरणों में 2 हजार 100 रुपये, दल क्रमांक 8 द्वारा 5 प्रकरणों मे 500 रुपये, दल क्रमांक 9 द्वारा 45 प्रकरणों में 4 हजार 500 तथा दल क्रमांक 10 द्वारा 20 प्रकरणो में 3 हजार 300 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
ऐसे लोगों पर हुई कार्रवाई
कार्रवाई में मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने, बिना कारण घूमने तथा तय समय के बाद भी दुकान खोलने तथा जिन दुकानों को अनुमति नहीं थी उसे भी खोलने के प्रकरण शामिल हैं।