हाइकोर्ट ने अपने इस फैसले में महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर पाबंदी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के कार्यकारी अधिकारी केएन सतीश को मंदिर की परंपरा में करने का कोई हक नहीं है।
केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर में सलवार कमीज पहनकर जाने वाली महिलाओं पर रोक जारी रहेगी। जिस वजह से अब मंदिर में महिलाएं सलवार और चूड़ीदार पैजामा पहन अंदर नहीं जा सकेंगी। केरल हाईकोर्ट ने एक आदेश में निर्णय सुनाते हुए कहा कि मंदिर के रीति रिवाजों को लेकर मंदिर के मुख्य की ओर से लिया गया फैसला ही मान्य रहेगा।
हाइकोर्ट ने अपने इस फैसले में महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर पाबंदी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के कार्यकारी अधिकारी केएन सतीश को मंदिर की परंपरा में करने का कोई हक नहीं है।
गौरतलब हो कि कुछ दिनों पहले मंदिर की परंपराओं को तोड़कर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड को हटा दिया गया था। जिसके बाद महिलाएं सलवार कमीज और चूड़ीदार पैजामा पहनकर मंदिर में पूजा अर्चना कर सकती हैं। जिसे लेकर मंदिर के मुख्य तंत्री ने इसका विरोध किया था। फिलहाल पद्मनाभस्वामी मंदिर में अगर महिला श्रद्धालु सलवार कमीज पहन जाती हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश के पहले कमर के ऊपर धोती पहननी पड़ती थी। जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले दायर एक याचिका पर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया था कि महिलाओं के ड्रेस कोड का मामला 30 दिनों के भीतर निपटा लें।
याचिका में यह मांग की गई थी कि महिलाओं को सलवार कमीज और चूड़ीदार पैजामा पहनकर मंदिर में जाने की अनुमति दी जाए। जिसको अब केरल हाईकोर्ट ने खाजिर कर दिया है। गौरतलब हो कि अदालत ने निजी पार्टियों की याचिका पर विचार के यह फैसला सुनाया है।