RSS के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल को असम कोर्ट का नोटिस

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को असम कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजते हुए 29 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी पर RSS ने मानहानि का केस दायर किया है।

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Aug 06, 2016
rahul gandhi

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को असम कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजते हुए 29 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी पर RSS ने मानहानि का केस दायर किया है।

राहुल ने करीब दो साल पहले दिए गए अपने एक भाषण में RSS को महात्मा गांधी का कातिल बताया था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही राहुल को अनके बयान के लिए लताड़ चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से कहा था कि या तो वे अपने बयान के लिए माफी मांगें या फिर ट्रायल के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि राहुल ने अपने बयान के लिए माफी मांगने से इंकार कर दिया था।

इससे पहले दो अगस्त को अदालत ने अपना फैसला आज के लिए टाल दिया था कि क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए अथवा नहीं।

आरएसएस के कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल के खिलाफ कामरूप के सीजेएम की अदालत में आपराधिक मानहानि मामला दायर कर आरोप लगाया था कि बारपेटा सतरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाकर संगठन की छवि को खराब किया है।

बारपेटा सतरा 16वीं सदी का वैष्णो मंदिर है। राहुल ने 12 दिसम्बर 2015 को ये आरोप लगाए थे।

Published on:
06 Aug 2016 07:17 pm
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