अजमेर

आपके लिए खास है यह खबर, आधार कार्ड पर आरपीएससी चेयरमेन ने कही यह बड़ी बात

आरपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड को लिंक कराने की प्रक्रिया जायज नहीं है।

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Apr 26, 2018
rpsc on adhaar card issue

रक्तिम तिवारी/अजमेर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के फार्म के साथ आधार नम्बर भरवाए जाने को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर बहस के चलते कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। उधर आयोग ने साफ किया है, कि आधार अनिवार्य नहीं है। अलबत्ता अभ्यर्थी किसी दूसरे वैध दस्तावेज का हवाला देकर भर्ती फार्म भर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने सभी शैक्षिक संस्थानों, भर्ती एजेंसियों, विश्वविद्यालयों-कॉलेजों को शैक्षिक दस्तावेजों का डिजिटल डाटा बैंक बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत सीबीएसई और कई विश्वविद्यालयों, भर्ती एजेंसियों ने परीक्षा/भर्ती फार्म में आधार कार्ड नम्बर भरवाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि और अन्य भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत ओटीआर का उपयोग अपनी आधार कार्ड संख्या के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभ्यर्थियों ने नाराजगी

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की वैधानिकता को लेकर बहस जारी है। ऐसे में आयोग की भर्ती परीक्षाओं के आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पिछले दिनों सीबीएसई को नीट और अन्य परीक्षा फार्म में आधार कार्ड की अनिवार्यता में रियायत देनी पड़ी। संघ लोक सेवा आयोग सहित संस्थाओं ने इसे लागू नहीं किया है। ऐसे में आरपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड को लिंक कराने की प्रक्रिया जायज नहीं है।

आधार कार्ड पर क्यों बहस

आधार कार्ड की वैधानिकता को लेकर देशभर में बहस छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही। जस्टिस चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीश तो कई बार आधार कार्ड की सुरक्षा पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड रोकने में आधार को कारगर बताने के सरकार के तर्क पर असहमति भी जताई है।

आयोग ने केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को प्रमुखता दी है। जिनके पास आधार कार्ड हैं वे इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे उनके दस्तावेजों का डिजिटल बैंक बनाने में आसानी होगी। जिनके पास आधार नहीं हैं, वे किसी अन्य वैध दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं। आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है।
-डॉ. राधेश्याम गर्ग, अध्यक्ष आरपीएससी

Updated on:
25 Apr 2018 05:31 pm
Published on:
26 Apr 2018 10:33 am
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