Mukhtar Ansari के बेटे और मऊ विधानसभा के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहबाद हाईकोर्ट से जामनत मिल गई है। 2023 में जबरन जमीन बैनामा करने के मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ ग़ाज़ीपुर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था।
Mukhtar Ansari के बेटे और मऊ विधान सभा के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्बास संसारी के साथ आतिफ रजा को भी जमानत मिली है। साल 2023 में दोनों पर जबरन जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में गाजीपुर थाने में केस दर्ज हुआ था।
साल 2023 में अब्बास अंसारी और आतिफ रजा पर जबरदस्ती पिस्टल सटाकर जमीन रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाकर फखर नाम के व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। मामले में 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रणबीर सिंह की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्बास अंसारी को जमानत दे दी।
गाजीपुर में जबरन जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है लेकिन अन्य मामलों के चलते अभी अब्बास अंसारी को जेल में ही रहना पड़ेगा।