अंबिकापुर

रायपुर में हुई जांच में हो गए फेल, जान से खेल रहे इन 6 दुकानदारों पर 1.10 लाख की पेनाल्टी

आइसक्रीम, खोवा, अरहर दाल, आटा व डेयरी फार्म का दूध खराब, अपर कलेक्टर ने 6 दुकानदार पर खराब माल बिक्री करने पर जुर्माना ठोका
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Raid in hotel
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बैकुंठपुर. अपर कलेक्टर ने बची-खुची बासी और खराब मिठाइयां सहित अन्य खाद्य साम्रग्री बिक्री करने वाले 6 दुकानदार पर 1 लाख 10 हजार जुर्माना लगाया है। वहीं प्रयोगशाला रायपुर की जांच में लिज्जत पापड़ और पेड़ा खराब व मिसब्रांड मिलने पर मामले की सुनवाई की जा रही है।


कोरिया जिले की खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 6 महीने पहले होटल्स सहित विभिन्न मिष्ठान निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान में छापामार कार्रवाई कर सैंपल कलेक्शन किया था। सैंपल को जांच करने रायपुर प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच में अमानक व मिथ्याछापा पाए जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

मामले में अपर कलेक्टर ने सुनवाई कर 6 दुकानदार के खिलाफ 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि ग्राहकों को साफ-सुथरा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लगातार छापामार कार्रवाई कर होटल्स सहित प्रतिष्ठान के संचालकों को समझाइश दी जाती है। वहीं सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच कराने भेजा जाता है। लेकिन जांच रिपोर्ट आने तक सारी मिठाइयां व खाद्य सामग्री की बिक्री कर दी जाती है।


पेड़ा और लिज्जत पापड़ का प्रकरण दर्ज
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार अपर कलेक्टर न्यायालय में दो प्रकरण में सुनवाई चल रही है। जिसमें अविनाश गुप्ता मेसर्स शुभम स्वीट्स मनेंद्रगढ़ का पेड़ा अवमानक निकला है और पवन कुमार बोथरा मेसर्स रतनलाल बोथरा एंड संस से लिज्जत पापड़ का सैंपल मिसब्रांड पाया गया है।


यह खाद्य सामग्री खराब-मिसब्रांड निकली
-डेयरी फार्म से गायब का दूध।
-होटल से खोवा।
-कंपनी से पानी पाऊच।
-टॉप एंड टाउन आइसक्रीम।
-खुली अरहर दाल।
-कंपनी से आटा।


दुकानदारों पर इतना जुर्माना लगा
-राजीव जायसवाल, मेसर्स जायसवाल डेयरी महलपारा डेयरी बैकुंठपुर, 40 हजार रुपए।
-शुभम मोदनवाल मेसर्स राहुल स्वीट्स चरचा कॉलरी, 10 हजार रुपए।
-रईस अहमद मेसर्स एआर फाइन इंटरप्राइजेस मौहारपारा मनेंद्रगढ़, 7 हजार रुपए।
-राजेश कुमार कक्कड़ मेसर्स जय अंबे फ्लोर मिल चैनपुर मनेंद्रगढ़, 8 हजार रुपए।
-अभय बड़ेरिया मेसर्स श्री स्टोर्स मेनरोड बैकुंठपुर, 5 हजार रुपए।
-महेंद्र वैद्य मेसर्स प्रज्ञा ट्रेडर्स जैन मंदिर रोड बैकुंठपुर, 30 हजार रुपए।


जुर्माना लगाने से जाएगा कड़ा संदेश
अपर कलेक्टर न्यायालय से खराब व मिसब्रांड सामग्री बिक्री करने दुकानदारों पर जुर्माना लगाने से कड़ा संदेश जाएगा। अनुचित खाद्य सामग्री पदार्थों की बिक्री करना, जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरिया में प्रतिष्ठान की साफ-सफाई व एक्सपायरी खाद्य सामग्री बिक्री करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिसमें लापरवाही, गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर न्यायालयीन व दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सागर दत्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बैकुंठपुर

Published on:
23 Dec 2017 04:00 pm
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