अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने बहू से दुष्कर्म के मामले में ससुर अलीम बाबा को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
Azamgarh News: आजमगढ़ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने बहू से दुष्कर्म के मामले में ससुर अलीम बाबा को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, जीयनपुर कस्बा निवासी पीड़िता अपने सास-ससुर के साथ रहती थी, जबकि उसका पति रोजी-रोटी के लिए कतर गया हुआ था। जनवरी 2024 में घटना के दिन सास अपने पैतृक गांव गई थी। इसी दौरान ससुर अलीम बाबा ने बहू के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता की पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी।
कुछ समय बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। करीब पांच महीने बाद जीयनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।