दो चिकित्सकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना

कलेक्टर भरत यादव ने दो सोनोग्राफी केन्द्र के संचालक चिकित्सकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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Sep 23, 2016
balaghat
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बालाघाट.
प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीएनडीटी के अंतर्गत जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण में पाया गया कि दो केन्द्रों में अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है और सोनोग्राफीर के अभिलेखों का सही संधारण नहीं किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर भरत यादव ने दोनों सोनोग्राफी केन्द्र के संचालक चिकित्सकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डॉ दर्शना चतुरमोहता एवं डॉ राखी श्रीवास्तव के सोनोग्राफी में पीएनडीटी अधिनियम का सहीं पालन नहीं किया जा रहा है और जिन मरीजों की सोनोग्राफी की गई है, उनके अभिलेखों का सही संधारण नहीं किया जा रहा है। इस पर इन दोनों चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था।

सात दिनों में जमा करें राशि

डॉ दर्शना चतुरमोहता एवं डॉ राखी श्रीवास्तव द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण कलेक्टर ने उन पर पृथक-पृथक 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से सात दिनों के भीतर जमा करने कहा गया है।

Published on:
23 Sept 2016 07:20 pm