जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की बैठक में किया निर्णय
भीलवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक ने अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के 1181 कार्मिकों के स्थायीकरण के आदेश जारी किए हैं। जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की गई। आदेश के अनुसार दो वर्ष का परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अध्यापकों का राजस्थान सेवा नियम के तहत नियमित वेतन पे-मैट्रिक लेवल-10 में आहरण स्वीकृत किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र कुमार गग्गड़ ने बताया कि स्थायीकरण सूची में सम्मिलित अध्यापकों के नाम के समक्ष अंकित तिथि से यह लाभ देय होगा। हालांकि, यह आदेश कुछ शर्तों के अधीन मान्य रहेगा। जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय या प्रारंभिक जांच विचाराधीन है, या भविष्य में एसओजी जांच में दोष सिद्ध होता है, उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। दिव्यांग श्रेणी के चयनित कार्मिकों का मेडिकल परीक्षण लंबित होने की स्थिति में भी स्थायीकरण मेडिकल स्वीकृति तक प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, भर्ती-2022 लेवल द्वितीय के संशोधित परिणाम में चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। दो वर्ष पूर्व अन्यत्र या उच्च पद पर कार्यग्रहण या त्यागपत्र देने वालों पर भी स्थायीकरण मान्य नहीं रहेगा।
आदेश के अनुसार जिले में 1181 अध्यापक को स्थायी किया गया है। इनमें आसींद 88, बनेड़ा 41, बिजौलिया 60, बदनोर 58, हुरड़ा 43, जहाजपुर 74, करेड़ा 126, कोटड़ी 134, मांडल 84, मांडलगढ़ 90, रायपुर 87, सहाड़ा 70, शाहपुरा 91, सुवाणा 75 तथा अन्य 60 अध्यापक शामिल है।