भीलवाड़ा

आपकी बेटी योजना में पात्र बालिकाओं के आवेदन 25 तक

- स्कूलों को निर्देश, समय पर करें डाटा लॉक - बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर ने जारी किए दिशा-निर्देश - पात्र बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से मिलेगी आर्थिक सहायता

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Nov 13, 2025
Applications of eligible girls under Aapki Beti Yojana till 25

बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से संचालित आपकी बेटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा घोषित की गई है। सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 25 नवंबर तक पात्र बालिकाओं की जानकारी स्कूल लॉगिन के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक करें। जिला स्तर पर प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।

गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की बेटियों को मिलेगा लाभ

- आपकी बेटी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता-पिता में से एक या दोनों का निधन हो गया हो, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

शाला दर्पण पोर्टल पर ही भरना होगा ऑनलाइन प्रस्ताव

विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शाला दर्पण पोर्टल के विद्यार्थी विवरण प्रपत्र-9 में आवश्यक जानकारी भरें। पात्र बालिकाओं के जन-आधार नंबर व बैंक खाता विवरण सही रूप से दर्ज किए जाने जरूरी हैं, ताकि पुरस्कार राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके।

जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे प्रमाणीकरण

विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन डेटा लॉक करने के बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को यह जानकारी 30 नवंबर तक सत्यापित करनी होगी। यदि अंतिम तिथि तक प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है, तो सिस्टम की ओर से डेटा स्वतः सत्यापित माना जाएगा।

समय पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश

फाउंडेशन सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों को यह प्रक्रिया समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दें। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पात्र बालिकाओं को समय पर आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा महसूस न करें।

Updated on:
13 Nov 2025 06:30 am
Published on:
13 Nov 2025 06:29 am
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