प्रभावी रोकथाम के कलक्टर ने दिए निर्देश
भीलवाड़ा।
अक्षय तृतीया (18 अप्रेल) को अबूझ मुहुर्त पर जिले में बालविवाह के समाचार मिलने लगे हैं। जिले के कारोई कला में बुधवार को शिकायत पर प्रशासन ने भीलवाड़ा से अधिकारियों की टीम भेजकर एक साथ छह बाल विवाह रुकवाए। इन बालिकाओं के पिता को पाबंद किया गया। उधर बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को आवश्यक निर्देश दिए है।
कलक्टर मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को कारोईकला में गोपीलाल अपनी व भाई की छह नाबालिग लड़कियों की शादी करने जा रहा था। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार को मौके पर भेज विवाह रुकवाया तथा सबको पाबन्द करते शपथ पत्र लिया गया। अग्रवाल ने बताया, जिले में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है।
जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे बाल विवाह में रोकने की भूमिका निभाए। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कलक्टर कार्यालय के कमरा नं. 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके प्रभारी मुख्य आयोजना अधिकारी प्रकाश चण्डालिया होंगे। इनके कार्यालय के दूरभाष नं. 01482-232624 एवं मो.नं. 9166155982 तथा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 01482-232671 होंगे।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए निगरानी समिति का गठन
आसींद।
आगामी 18 और 30 अप्रेल अबूझ सावों पर बाल विवाह की रोकथाम को लेकर गुरुवार को आसींद पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक लेवल अधिकारियों की बैठक ली। चार सदस्य ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति का गठन आसींद तहसीलदार की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में रोकथाम के लिए समुचित कार्रवाई करें। कोई प्रकरण सामने आते ही तुरंत तहसीलदार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की अपील करें। इस बारे जागरूकता लाने प्रचार प्रसार करें। निगरानी समिति में विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास अधिकारी और आसींद पालिका अधिशासी अधिकारी सदस्य बनाए गए।
तहसीलदार तहसील स्तर पर, पंचायत स्तर पंच सरपंच, वार्ड पंच आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों का सहयोग लेंगे। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेंगे एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार आमजन को जानकारी देते हुए जन जागृति पैदा करेंगे। बैठक में कहा गया कि बाल विवाह संपन्न कराने में सहयोगी जैसे हलवाई बैंड बाजा पंडित बाराती पंडाल टेंट ट्रांसपोर्ट को कानूनी जानकारी दी जाए, सार्वजनिक स्थलों पर सूचना बॉक्स रखे जाना और नियंत्रण कक्ष स्थापित करना आदि कार्य किए जाएंगे।