- हलेड़ ग्राम पंचायत के 323 जनों को पट्टे जारी करने को लेकर की शिकायत - जिला परिषद ने दिए जांच के आदेश
Bhilwara news : नगर निगम भीलवाड़ा का नगरीय दायरा बढ़ने के साथ 24 ग्राम पंचायतें निगम में शामिल हो गई। इसके साथ ही पंचायतों का अधिकार भी करीब समाप्त हो गया। जिला परिषद न तो इन पंचायतों में मनरेगा काम स्वीकार कर सकती ना कोई कार्य का आदेश दे सकती। ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पट्टे जारी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पंचायतें आनन-फानन में नियम विरूद्ध तरीके से पट्टे जारी कर रहे है। उनके खिलाफ शिकायतें आ रही है। ऐसा ही एक मामला हलेड़ ग्राम पंचायत का सामने आया है। निगम की सीमा में 24 ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्राम को जोड़ा है। इनमें ग्राम पंचायत हलेड़ का राजस्व ग्राम हलेड़ व सबलपुरा शामिल है। आरोप है कि यहां की सरपंच लाड देवी आचार्य ने बैठक कर 323 जनों को पट्टा जारी करने का निर्णय किया। विज्ञप्ति 28 मार्च को जारी की। इसके आधार पर सात दिनों में लोगों से आपत्तियां मांगी है। जबकि निगम का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना 12 मार्च को जारी हो गई थी।
नहीं कर सकते पट्टे जारी
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने 8 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि नवीन नगरपालिका गठन की अधिसूचना जारी होते ही उसमें शामिल ग्राम पंचायत का क्षेत्र उसी समय से ग्राम पंचायत के स्वरूप में नहीं रहकर, नगरपालिका का क्षेत्र हो जाएगा।
यह कहते है नियम
जारी होगी अधिसूचना
पंचायत राज विभाग की ओर से अभी भीलवाड़ा नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायतों की अधिसूचना अभी जारी नहीं की है। जल्दी इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना के बाद कोई भी ग्राम पंचायत पट्टे जारी नहीं कर सकेगी।
- इंद्रजीतसिंह, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव पंचायत राज विभाग
शिकायत की होगी जांच
अधिसूचना जारी होने के बाद तय की गई ग्राम पंचायतें नगरीय क्षेत्र का हिस्सा है। हलेड़ या अन्य ग्राम पंचायतों की ओर से पट्टा जारी करने की प्रक्रिया की शिकयत है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी।
- जसमीत सिंह संधू, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
कार्रवाई करने के दिए आदेश
हलेड़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच जमीन की बंदरबांट कर रही है। 323 जनों को पट्टा जारी करने की सूचना भी जारी कर दी है। सुवाणा विकास अधिकारी गुलाब गुर्जर को कार्रवाई के निर्देश दिए है।
- चंद्रभानसिंह भाटी, सीईओ भीलवाड़ा
निरस्त की कार्रवाई करेंगें
सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद विज्ञप्ति जारी हुई है तो उसे निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत विरोधी दल ने की है। इससे गांव की जनता ही परेशान होगी।
- लाड़ देवी आचार्य, सरपंच, हलेड़