- वित्त विभाग ने बढ़ाई अंतिम तिथि, नवंबर में अनिवार्य प्रक्रिया को दो माह की मोहलत
राज्य सरकार ने पेंशनर्स को महत्वपूर्ण राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। वित्त (पेंशन) विभाग के संयुक्त शासन सचिव एस. ज़ेड. शाहिद ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी विभागों को इस संबंध में निर्देशित किया है। राज्य सरकार के सभी पेंशनधारकों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स को सुविधा देने और प्रमाण पत्र जमा कराने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए सरकार ने इस बार समय सीमा में दो माह की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की है।
विभागीय आदेश के अनुसार अब पेंशनर्स 31 जनवरी तक किसी भी कार्यदिवस पर अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि प्रमाण पत्र जमा करने की बढ़ी अवधि के दौरान उनकी मासिक पेंशन का भुगतान पूर्व निर्धारित अनुसार बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।