11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही
जिन किसानों ने अब तक फार्मर यूनिक आईडी नहीं बनवाई है तो वे आगामी 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक भी यूनिक आईडी नहीं बनवाई तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।एग्री स्टैक योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही है, जो अब अनिवार्य कर दी गई है। फार्मर आईडी नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता बंद हो सकती है। इसके साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक से कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा नहीं मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री व सरकारी खरीद केंद्रों से जुड़ाव नहीं होगा। फसल सर्वे, स्वामित्व हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं में भी अड़चन आएगी। इसके लिए वंचित किसान अपने गांव के कृषि पर्यवेक्षक या पटवारी से संपर्क कर पंजीकरण करवा सकते हैं। फार्मर यूनिक आईडी सरकार की ओर से किसानों की डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगी।