भीलवाड़ा

Rajasthan Samachar : पुलिस अधीक्षक से नहीं मिली अनुमति थानेदार को पड़ी भारी, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से किया तलब

अदालत ने सीआइ को गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) से तलब कर 13 जून को अदालत में पेश करने के भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए।

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Bhilwara News : भीलवाड़ा. राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद गवाही के लिए पेशी पर नहीं आने पर अदालत ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने मांडलगढ़ थाने के तत्कालीन थानाप्रभारी सुरेश चौधरी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। वर्तमान में सीआइ डीडवाना जिले में पदस्थापित है। डीडवाना पुलिस अधीक्षक सीआइ को राजकार्य में व्यस्त बताकर गवाही के लिए नहीं भेज रहे।

प्रकरण के अनुसार 15 फरवरी 2022 को मांडलगढ़ थाने के तत्कालीन प्रभारी सुरेश चौधरी ने कार से 222 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। मौके से डाबर कला (देवली) निवासी शैतानसिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने मामले में सीआइ सुरेश के दो माह में अधीनस्थ न्यायालय में बयान लेखबद्ध कराने के आदेश दिए।

गवाह को तीन पेशियों पर बुलाया गया। हर बार डीडवाना एसपी ने राजकार्य में व्यस्त बताकर सीआइ को नहीं भेजा। एनडीपीएस कोर्ट ने 7 जून की तारीख गवाही के लिए मुकर्रर की थी। इसके बावजूद सीआइ नहीं आए। अदालत ने सीआइ को गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) से तलब कर 13 जून को अदालत में पेश करने के भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए।

Published on:
08 Jun 2024 11:22 am
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