भोपाल

नंबर प्लेट में गड़बड़ी पर ठुक जाएंगे 10 हजार, ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव

देशभर में नये ट्रैफिक नियम लागू, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है तो 25 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जुर्माने से बचना है तो अपने वाहन में करें बदलाव

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Mar 10, 2023
देशभर में नये ट्रैफिक नियम लागू

भोपाल. जुगाड़ आदि से वाहनों में बदलाव करने, नंबर प्लेट पर डिजाइनिंग करने, अलग अलग आवाजों के हार्न लगाने आदि के शौकीनों को अब उनका यह शौक बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ऐसा करने पर सौ- पांच सौ नहीं बल्कि हजारों रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कई गल्तियों पर तो जुर्माना इतना अधिक है कि बाइक की करीब एक तिहाई कीमत चुकानी पड़ेगी। मोटर व्हीकल एक्ट में बाइक में कोई मोडिफिकेशन करवाने पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है।

देशभर में नये ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। इनमें एमपी और राजधानी भोपाल भी शामिल है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की राशि बहुत अधिक कर दी गई है। नए प्रावधान के अनुसार यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है तो अब 25 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

सबसे ज्यादा 25 हजार का जुर्माना ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर पर है- नए नियमों में सबसे ज्यादा 25 हजार का जुर्माना ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर पर है। यदि आपने भी अपनी बाइक में ज्यादा साउंंड वाला साइलेंसर फिट करवाया है तो उसे तुरंत बदलवा लें।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया- इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में बाइक में कोई मोडिफिकेशन करवाने पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तब भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है।

Published on:
10 Mar 2023 08:53 am
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