भोपाल

बिजली कंपनी के इस नए नियम से अब महीने में आयगा मात्र 100 रूपए बिजली बिल

सितंबर माह की बिजली खपत वाले बिल में 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को महज 100 रुपए का बिल ही भरना होगा।बिजली का ही नए टैरिफ से भुगतान करना होगा।

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Sep 10, 2019
bijli bil
सावधान! विदेश यात्रा से लेकर आपके बिजली बिल पर है सरकार की नजर

भोपाल। सितंबर में अपनी बिजली खपत 150 यूनिट तक सीमित रखने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ Consumers benefit होगा। सितंबर माह की बिजली खपत वाले बिल में 100 यूनिट बिजली खर्च 100 units electricity करने वालों को महज 100 रुपए का बिल 100 rupees bill ही भरना होगा। इतना ही नहीं, यदि किसी वजह से खपत 150 यूनिट तक भी पहुंच जाती है तो आपको महज 50 यूनिट बिजली का ही नए टैरिफ से भुगतान करना होगा। यदि खपत का आंकड़ा 150 यूनिट से एक यूनिट भी अधिक हुआ तो फिर आप पात्रता खो देंगे और पूरा बिल नए टैरिफ से बनेगा।

ऊर्जा विभाग में देरी या जल्दी से बदलेगी पात्रता
विभाग के निर्देश पर बिजली कंपनी ने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर नई पात्रता के अनुसार बिलिंग शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। अक्टूबर में जो बिल मिलेंग, वे नई व्यवस्था के तहत होंगे।

पात्रता यूनिट बढ़कर 175 हो जाएंगे
इंदिरा गृह ज्योति योजना के अनुसार किसी उपभोक्ता के मीटर की 27 दिन में रीडिंग हो गई तो उसकी पात्रता 135 यूनिट हो जाएगी। बाकी यूनिट का टैरिफ के अनुसार भुगतान होगा। यदि 35 दिन में रीडिंग हुई तो पात्रता यूनिट बढ़कर 175 हो जाएंगे।

ऐसे मिलेगा लाभ
प्रथम 100 यूनिट की खपत करने वालों को अधिकतम 100 रुपए का बिल
इससे अधिक खपत पर तय टैरिफ से भुगतान करना होगा
पात्रता यूनिट से अधिक खपत तो फिर योजना का लाभ नहीं
इस योजना के बिल अलग रंग में छापे जाएंगे (स्पॉट बिलिंग को छोड़कर)

नोट- योजना का संशोधित स्वरूप एक सितंबर 2019 व इसके बाद शुरू होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू होगा। 100 रुपए के अंतर की राशि राजय शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

ये शर्ते हैं लागू
100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर अंतर की राशि हितग्राही ही चुकाएगा।
प्रथम 100 यूनिट के लिए देय राशि 100 रुपए होगी, जिसमें मीटर किराया व विद्युत शुल्क भी शामिल होंगे।
100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर अंतर की राशि हितग्राही को देना होगी।
पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिए मात्र 25 रुपए बिल होगा, इकट्ठा बिल तीन- चार माह में दिया जाएगा।
इंदिरा गृह ज्योति योजना के समावेशी स्वरूप में लागू होने के पश्चात घरेलू उपभोक्ताओं का दी जा रही अन्य सब्सिडी समाप्त हो जाएंगी।


शासन के आदेशानुसार तैयारी शुरू कर दी है। सितंबर की खपत के जो अगले बिल बनेंगे, वे नए आदेश के अनुसार होंगे।
विशेष गढ़पाले, एमडी, मक्षेविविकं

Published on:
10 Sept 2019 09:55 am