भोपाल

गाड़ियों पर टेक्स में 90 फीसदी की छूट, सरकार ने दी बड़ी सुविधा

सिर्फ 10 फीसदी राशि ही जमा कर देने पर वाहन कंडम घोषित हो सकता है, 15 साल पुराना वाहन यदि फिट नहीं है तो खतरा

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Mar 10, 2023
सिर्फ 10 फीसदी राशि ही जमा कर देने पर वाहन कंडम घोषित हो सकता है,

भोपाल. एमपी की राजधानी में पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। परिवहन विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि भोपाल में 15 साल और इससे भी पुराने वाहनों को सहेज कर रखने वाले शौकीनों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि 15 साल पुराना वाहन यदि फिट नहीं है और उसे लेकर सड़क पर निकलते हैं तो खतरा है। इस बीच सरकार स्क्रैप पॉलिसी अपनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए परिवहन विभाग ने बड़ी सुविधा दी है। अब सिर्फ 10 फीसदी राशि ही जमा कर देने पर वाहन कंडम घोषित हो सकता है। पुराने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध है।

सौ से ज्यादा पुराने वाहनों का नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन
राजधानी भोपाल में 15 साल और इससे भी पुराने वाहनों को सहेज कर रखने वाले शौकीन वाहन मालिकों की संख्या बढ़ रही है। परिवहन कार्यालय में 15 साल पुराने वाहनों के नवीनीकरण की संख्या बढ़ी है। पहले एक माह में जहां 35 से 45 मामले आ रहे थे, वहीं अब यह संख्या प्रतिमाह 100 तक पहुंच गयी है।

ट्रांसपोर्ट टैक्स एवं पेनाल्टी पर छूट
इधर एक अहम काम किया गया है। अब 31 मार्च 2024 तक पुराने वाहन को कंडम घोषित कराने पर बकाया ट्रांसपोर्ट टैक्स एवं पेनाल्टी का 90 फ़ीसदी हिस्सा माफ किया जा रहा है। यानि सिर्फ 10 फीसदी राशि जमा कर वाहन कंडम घोषित हो सकता है।

अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना के अनुसार स्क्रैप पॉलिसी अपनाने के कई फायदे हैं। पुराने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का विकल्प भी मध्य प्रदेश में उपलब्ध है।

प्रदेश में पुराने वाहनों की संख्या
कार 88529
मोपेड 20162
जीप 21607
ट्रैक्टर 74794
ऑटो रिक्शा 46999
गुड्स ट्रक 72502
बस 14813
टैक्सी 1098
बाइक 208054
स्कूटर 76188

Published on:
10 Mar 2023 09:20 am
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