Amit Shah MP Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को करीब 6 घंटे से अधिक समय तक भोपाल में रहेंगे। इस दौरान शहर के 4 प्रमुख मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित किया है, जबकि 6 मार्गों को वाहनों के लिए डायवर्ट किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ए और बी दो प्लान तैयार किए है।
Amit Shah MP Visit : केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल में दोपहर करीब 1 से शाम 4 बजे तक रहेंगे। वे रवीन्द्र भवन में होने वाले सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान 6 सहकारी दुग्ध संघ, 6 हजार सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियों, शीत केंद्रों और संयंत्रों को केंद्र का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) टेकओवर करेगा। इसके बाद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि शाह सम्मेलन से पहले सत्ता और संगठन की टोह लेंगे। क्योंकि शाह दोपहर का भोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ करेंगे। इसमें मंत्रियों के भी शामिल होने की चर्चा है।
भोजन के लिए आरक्षित समय को मिलाकर शाह करीब पौन घंटे खाली रहेंगे। इसमें सत्ता व संगठन के प्रमुख लोगों से चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय योजनाओं में प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई बढ़त व अन्य योजनाओ के उत्साहजनक परिणामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Amit Shah) रविवार को करीब 6 घंटे से अधिक समय तक भोपाल में रहेंगे। इस दौरान शहर के 4 प्रमुख मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित किया है, जबकि 6 मार्गों को वाहनों के लिए डायवर्ट(Route Diversion) किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ए और बी दो प्लान तैयार किए है। ये प्लान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लागू रहेगा।
पॉलिटेक्निक चौराहे से रविंद्र भवन, केएन प्रधान, राजभवन, मछलीघर तिराहा से गांधीपार्क तिराहा तक पूरा प्रतिबंधित रहेगा।
गृहमंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल आ रहे हैं। इसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। शाह का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में पुलिस ने जेड प्लस और सीआरपीएफ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल रविंद्र भवन से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून, सहित अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उडऩे पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ इस इस पूरे क्षेत्र को रेड जोन, नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कमर्शियल फ्लाइट्स इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेंगी।