MP News: राहवीर योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे लोग बिना डर के मदद के लिए आगे आएंगे।
MP News: सड़क दुर्घटना में घायल होने पर अब उपचार के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल में भी पीएम राहत और राहवीर योजना के तहत पीड़ितों को डेढ़ लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर को 25 हजार रुपए का प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। पीएम राहत योजना के तहत हर पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को सात दिन तक इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। साधारण मामलों में 24 घंटे और गंभीर मामलों में 48 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज अनिवार्य रूप से मिलेगा।
अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम विशेषज्ञों के अनुसार, हादसे के बाद पहला एक घंटा सबसे अहम होता है। डॉक्टरी भाषा में इसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है। अगर इस समय में मरीज के अस्पताल पहुंच जाने पर सड़क हादसों में होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतें टाली जा सकती हैं। यह योजना इसी गोल्डन ऑवर में इलाज सुनिश्चित करने पर फोकस करती है।
राहवीर योजना के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे लोग बिना डर के मदद के लिए आगे आएंगे। इस योजना के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में कानूनी झंझट का डर भी खत्म करने की कोशिश है। सीएमएचओ, भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्राणली और 112 हेल्पलाइन एकाकरण के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने को सुनिश्चित किया गया है। दुर्घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन पर कॉल कर एंबुलेंस और नजदीकी अस्पताल की जानकारी ले सकेगा।
बता दें कि भोपाल में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने पीएम राहत और राहवीर योजना पर कार्यशाला आयोजित की। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यशाला में जिले के सभी पंजीकृत अस्पतालों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें पुलिस विभाग और स्वास्थ्य अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन, डिजिटल प्रक्रिया और आपसी समन्वय को लेकर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को बिना देरी उपचार उपलब्ध कराना है।
पीएम राहत योजना (PM RAHAT Scheme)
पूरा नाम: रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अस्योर्ड ट्रीटमेंट
उद्देश्य: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत कैशलेस (मुफ्त) इलाज प्रदान करना
राहवीर योजना (RAH-VEER Scheme)
उद्देश्य: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाना।
पुरस्कार: घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने वाले 'राहवीर' को 25,000 की नगद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
विशेष पुरस्कार: राज्य में सबसे अच्छे 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख का अतिरिक्त इनाम भी दिया जा सकता है।