
Twisha Sharma Case : एक्ट्रेस और मॉडल टि्वशा शर्मा केस में आरोपी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को अभी जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी। उनकी जमानत पर CBI ने अड़ंगा लगा दिया है। टि्वशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह ने अपनी उम्र और बीमारी को आधार बनाकर जमानत मांगी है। सीबीआई के विरोध के बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई आगे टाल दी गई है। सीबीआई ने जबलपुर हाईकोर्ट से लिखित आपत्ति के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने CBI को यह मोहलत दे दी। ऐसे में आरोपी गिरिबाला सिंह को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है।
हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को सुना
भोपाल के बहुचर्चित टि्वशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को सुना।
गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका करीब तीन सप्ताह से लंबित है। उनके अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए कोर्ट से कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गिरिबाला सिंह ने ट्विशा को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया। इस केस में उनकी ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे उनके किसी भी जुर्म में संलिप्तता की बात कही जा सके। अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को गिरिबाला सिंह की उम्र को देखने की बात भी कही गई।
सीबीआई ने जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके साथ ही लिखित जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ से समय भी मांगा। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी। अब मामले की सुनवाई सीबीआई के लिखित जवाब पेश करने के बाद होगी। तब तब आरोपी गिरिबाला सिंह को जेल में ही रहना होगा।
गौरतलब है कि गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 को कटारा हिल्स स्थित आवास पर संदिग्ध मौत हो गई थी। इस मामले में CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने उनके अलावा बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।