भोपाल

MP News: तीन साल पहले सड़क हादसे में हुई थी मौत, अब मिलेगा 1 करोड़ 69 लाख का मुआवजा

MP News: तीन साल पहले हुए हादसे की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल ने दिया आदेश, मृतक पायलट के परिजनों को मिले 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपए का मुआवजा

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Sep 05, 2024

mp news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पोस्टेड एयरफोर्स के पायलट अनुज यादव की मौत के तीन साल बाद भोपाल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को दो महीने में परिजनों को मुआवजा राशि देने का आदेश दे दिया है। बता दें कि सड़क हादसे में मौत की नींद सोए पायलट के इस मामे में लंबी सुनवाई के बाद भोपाल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को दो महीने में एक करोड़ 69 लाख 74 हजार रुपए की मुआवजा राशि देने को कहा है।

हादसे में हुई थी मौत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले अनुज यादव एमपी के ग्वालियर में पोस्टेड थे। 27 वर्षीय अनुज यादव एयरफोर्स में स्कवाड्रन लीडर पद पर पदस्थ थे। 9 अक्टूबर 2021 को रात के करीब दो बजे अनुज अपनी कार से वायु सेना स्टेशन ग्वालियर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई।

यह टक्कर इतनी भीषण थी कि पायलट की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया। दरअसल पायलट अनुज यादव अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे।

परिजनों ने दायर की थी याचिका

बेटे की मौत के करीब एक महीने बाद माता उमा यादव और पिता राम मनोहर यादव के वकील एलवी यादव ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि हादसे का कारण ट्रक डाइवर की लापरवाही है। ड्राइवर ने अपना ट्रक बीच सड़क पर खड़ा कर रखा था। इसके चलते अनुज की कार उससे टकरा गई और अनुज हादसे का शिकार हो गया।

पांच करोड़ के मुआवजे की मांग

वहीं कोर्ट में दायर याचिका में परिजनों ने पांच करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। तीन साल बाद भोपाल कोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को सुनवाई करते हुए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से अदायगी दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ एक करोड़ 69 लाख 74 हजार रुपए मुआवजे की राशि देने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, मृत वायुसेना पायलट के परिजनों ने भोपाल जिला कोर्ट में दायर याचिका में ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक और बीमा कम्पनी से दुर्घटना मुआवजे की मांग की थी। जिला न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला ने अब प्रतिवादी को परिजनों को 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है।

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Published on:
05 Sept 2024 03:56 pm
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