MP News: मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। वर्ना उनका प्रमोशन रूक सकता है।
MP News: मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अफसरों की पदोन्नति अगले साल तक अटक सकती है। दरअसल, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिसमें विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 31 जनवरी तक ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।
बता दें कि, राज्य में आईएएस अफसरों के 459 पद हैं। जिसमें 377 अफसर कार्यरत हैं। इनमें से 12 के आसपास अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। वहीं, 20 से अधिक अफसर निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद ब्यौरा देते हैं। इसी के चलते कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। डीओपीटी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 31 जनवरी तक ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं।
डीओपीटी के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा कंडक्ट रूल्स 1968 के नियम 16 (2) के अंतर्गत यह निर्देश जारी किए जा गए हैं और अफसरों की अगली वेतन मैट्रिक्स (पदोन्नति) के लिए यह जरूरी है। स्पैरो मॉड्यूल हर साल 31 जनवरी की आधी रात के बाद ऑटो लॉक होता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कई बार अधिकारी ओटीपी नहीं आने या फिर अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देकर रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाने का हवाला देते हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए समय से पहले अधिकारियों को इस तरह की रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहिए।