भोपाल

New Traffic Rules: ट्रैफिक रूल तोड़ने पर लगता है कितना जुर्माना, देखें नई लिस्ट

मध्यप्रदेश में लागू हुई जुर्माने की नई राशि...। राज्य शासन के परिवहन विभाग ने जारी किया सर्कूलर...।

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Mar 10, 2023
new traffic rules

भोपाल। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर लगने वाले जुर्माने में इजाफा किया है। अब एंबुलेंस को रास्ता रोकने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारीभरकम जुर्माना लगेगा। 6 मार्च से इसे लागू भी कर दिया गया है। इसलिए सावधानी से ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

परिवहन विभाग ने जुर्माने की राशि के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आइए जानते हैं नियम तोड़ने वालों पर कितना जुर्माना बढ़ाया गया है। एंबुलेंस का रास्ता रोकने वालों पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा। वहीं ओवर लोडिंग मालवाहक वाहनों को भी अब 10 हजार का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा हेलमेट नहीं पहनने वालों को अब 300 रुपए जुर्माना देना होगा। बगैर सीटबेल्ट के वाहन चलाने वालों से 500 रुपए वसूले जाएंगे। इसके अलावा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर एक हजार से तीन हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की नई दरें 6 मार्च 2023 से लागू भी हो गई हैं।

यहां देखें लिस्ट

इन्हें मिले जुर्माने के अधिकार

मध्यप्रदेश शासन ने परिवहन विभाग के 20 अधिकारियों को जुर्माना वसूल करने के अधिकार दिए हैं, जिनमें ट्रैफिक पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार मिले हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे। हेड कांस्टेबल और कॉन्स्टेबल ट्रैफिक चालान नहीं बना सकते। चेकिंग पॉइंट पर ASI नहीं है, तो वाहनों को रोका नहीं जाएगा।

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Updated on:
13 Mar 2023 12:43 pm
Published on:
10 Mar 2023 06:43 pm
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