भोपाल

कोचिंग क्लास खोलने के आदेश जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

भोपाल जिले में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ कोचिंग क्लास संचालित हो सकेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किया आदेश।

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कोचिंग क्लास खोलने के आदेश जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

भोपाल/ मध्य प्रदेश की तरह राजधानी भोपाल में भी अब कोरोना की रफ्तार थम गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से सतर्कता के मद्देनजर लंबे अरसे से बंद पड़े कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन की और से दे दी गई है।



50% क्षमता के साथ खोल सकेंगे कोचिंग क्लास

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। हालांकि, इस दौरान जिले में कोचिंग संस्थान संचालकों को उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी ही छात्रों की उपलब्धि के के साथ कोचिंग क्लासेज को संचालित करना होगा।


नियमों का करना होगा पालन

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, राज्य शासन द्वारा 23 जुलाई 2021 को जारी आदेश में उल्लेखित शर्तों एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की शर्तों पर जिले में कोचिंग संस्थान उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी सीमा के साथ संचालित किये जा सकेंगे।

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Updated on:
11 Aug 2021 11:31 pm
Published on:
11 Aug 2021 11:28 pm
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