अब आधार को लेकर सरकार लेने जा रही है ये फैसला...
भोपाल। आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड हर जगह जरूरी दस्तावेज बन चुका है। चाहे बात फोन नंबर को एक्टिवेट कराने की हो या फिर बैंक खाता खुलवाने की, दोनों ही कार्ड की जरूरत आपको हर जगह होती है। आपको बता दें कि आधार नंबर जारी करने को लेकर हालिया रिपोर्ट मध्य प्रदेश के लिए चिंताजनक है। आधार नंबर के मामले में मप्र का देश में 21वां स्थान है। बच्चों और किशोरों को आधार नंबर देने के मामले में स्थिति और बदतर है। मध्य प्रदेश के आंकड़े स्पष्ट जाहिर कर रहे हैं कि आधार नंबर देने अब भी काफी काम करना बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार यहां जीरो से पांच वर्ष तक की आयु की कुल आबादी में से महज 48 फीसदी बच्चों का ही आधार बन पाया है। 18 वर्ष तक की आयुवर्ग यानि किशोरों की कुल आबादी में से अब तक 81 फीसदी को ही आधार मिल पाया है। एक अनुमान के अनुसार अब भी प्रदेश में करीब एक करोड़ लोगों के पास आधार नहीं है।
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है। वैसे हो सकता है कि अब तक आपने पैन को आधार से लिंक कर लिया हो। मगर यदि आप चाहते हैं कि यह चेक करना कि यह सही से लिंक हुआ या नहीं, या फिर हुआ भी या नहीं, तो इसका भी एक तरीका है।
ऐसे जांचे आधार-पैन लिंक हुआ या नहीं
इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए चेक करिए। होमपेज पर ही आपको 'Link Aadhaar' टैब दिखेगी. इसे क्लिक करें। नए खुले पेज पर आएग लिंक आधार के ऑप्शन को क्लिक करने से पहले सभी जरूरी सूचनाएं इसमें भर लें।पैन नंबर के कॉलम में पैन और आधार के कॉलम में 12 डिजिट का नंबर डाल दें। यदि नंबर अटैच नहीं होगा तो अगला मेसेज खुलेगा जिसमें इसके लिंकिंग को लेकर पुष्टि होगी। यदि आपका पैन पहले से ही लिंक होगा, तो वेबसाइट आपको लॉगइन करने के लिए कहेगी।
एसएमएस के जरिए लिंक करें यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो। इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है। इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा, जो कि नीचे दिया गया है।
UIDPAN<12-अंकों का आधार नंबर><10-अंकों का PAN> इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।
जिन लोगों की यह लिंकिंग पहले ही हो चुकी है, उन्हें यह एसएमएस आएगा- इनकम टैक्स विभाग के डाटा बेस में आधार संख्या XXXX पैन संख्या XXXX से पहले से ही लिंक है. हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया।
ये है सरकार का बड़ा फैसला
आपको बता दें कि सरकार ने आधार कार्ड को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। बीते दिन आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर सफाई देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिनों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। बैंकों में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो इसके लिए केंद्र को आधार लिंक की आखिरी तारीख पर सफाई देनी चाहिए। जिसमें आधार को पैन से लिंक कराने की बात भी कही गई है।
दरअसल, सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है। केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है। आधार से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण हैं।