
Bhopal news:एमपी के भोपाल शहर में शत्रु संपत्ति रियाज मंजिल व इससे लगे भवनों पर प्रशासन ने 25 कब्जाधारी चिह्नित कर नोटिस देना तय किया है। 100 साल पुराना ये महल खानूगांव में बड़ा तालाब से 50 मीटर दायरे में ही है। भारत सरकार ने इस मंजिल को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है, अब प्रशासन को इसका कब्जा लेकर आगामी कार्रवाई करना है।
शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 व 2017 के संशोधन के अनुसार भोपाल बाब की वह संपत्ति जो शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई है उसका आधिपत्य भोपाल प्रशासन लेगा। अभिरक्षक कार्यालय मुंबई को सूचित किया जा रहा है। गौरतलब है कि रियाज मंजिल का निर्माण 1920 में नवाब हमीदुल्लाह ने छोटी बेगम आफताब जहां के लिए करवाया था, जो बाद में पाकिस्तान की नागरिक बन गई थी। इस वजह से यह संपत्ति शत्रु संपत्ति संभावित है।
रियाज मंजिल खानू गांव में बड़े तालाब के किनारे बनी आलीशान हवेली है। इससे लगे हुए भवन को शादी हॉल (बागोबहार) के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इस जमीन पर कई घरों का निर्माण भी कर लिया गया है। भोपाल जिला प्रशासन में शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के अंतर्गत कलेक्टर भोपाल और एसडीएम बैरागढ़ को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। कलेक्टर असिस्टेंट कस्टोडियन एसडीएम डिप्टी कस्टोडियन और तहसीलदार इंस्पेक्टर के रूप में काम करते हैं। यानि मामले में समन जारी करना, बयान दर्ज करना, अवैध कब्जेधारियों की बेदखली, अवैध खरीद-बिक्री को अमान्य ठहराना, संपत्ति का सीमांकन जैसे काम किए जा सकेंगे।
प्रशासन तय नियमों के तहत आगामी कार्रवाई शुरू करेगा। हमने जांच की है, जिसके आधार पर प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।- रवीश श्रीवास्तव, एसडीएम बैरागढ़
मो. यूसुफ खान पुत्र मो. अनस-0.0570 हेक्टेयर
शहजाना बेगम पत्नी मो. अनवर खान- 0.2020 हेक्टेयर
फाहद मो. खां पुत्र अनवर मो. खां- 0.2020 हेक्टेयर
सैय्यद तस्बुर मो. आबदी पुत्र एएम आबदी- 0.0160
रूबीना खान पत्नी असलम मो. व अन्य- 0.0530 हेक्टेयर
नूरजहां पुत्री शकील रजा-0.0450 हेक्टेयर
जीशान अली पुत्र शमीमउद्दीन-0.0200 हेक्टेयर
आजम हसन व अन्य- 0.5240 व 0.0830 हेक्टेयर