Right To Education: आरटीई के जारी टाइम फ्रेम में संशोधन किया गया है। इसे एक सप्ताह आगे तक बढ़ा दिया गया है। अब प्रवेश के लिए बालकों का वरीयता निर्धारण ऑन लाइन लॉटरी के जरिए 1 मई को किया जाएगा।
Right To Education Rajasthan: आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर कमजोर तथा अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को निशुल्क प्रवेश देने के लिए जारी टाइम फ्रेम में संशोधन किया गया है। अब अभिभावक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रेल तक कर सकेंगे। पहले ये तिथि 21 अप्रेल निर्धारित थी। इसे अब एक सप्ताह आगे तक बढ़ा दिया गया है। अब प्राप्त आवेदनों में से प्रवेश के लिए बालकों का वरीयता निर्धारण ऑन लाइन लॉटरी के जरिए 1 मई को किया जाएगा।
यह भी पढ़ें : RTE Admission 2024 : राजस्थान में आरटीई एडमिशन में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ इन क्लास में मिलेगा फ्री प्रवेश
प्रवेशित बच्चों के स्कूलों में प्रवेश की रिपोर्टिंग अभिभावकों की ओर से 8 मई तक की जा सकेगी। 15 मई तक निजी स्कूल प्रथम वरीयता से प्रवेशित बच्चों के आवेदन तथा दस्तावेजों की जांच करेंगे। यदि जरूरत होगी, तो अभिभावक 21 मई तक दस्तावेजों में संशोधन कर सकेंगे। सीबीईओ की ओर से उनकी जांच 28 मई तक की जाएगी। शेष सभी आवेदन राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से 31 मई तक ऑटो वेरिफाई कर दिए जाएंगे। 1 जून से 25 जुलाई तक पोर्टल पर उपलब्ध सीटों के प्रथम चरण का आवंटन राज्य स्तर पर किया जाएगा। द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन 26 जुलाई से 16 अगस्त तक तथा अंतिम चरण की सीटों का आवंटन 17 अगस्त से 31 अगस्त तक कर दिया जाएगा।