Bilaspur News : प्रदेश भर में सड़क किनारे स्थित गुमटी दुकानदारों को हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर के संदर्भ में विस्थापित हुए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए।
High Court : प्रदेश भर में सड़क किनारे स्थित गुमटी दुकानदारों को हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर के संदर्भ में विस्थापित हुए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने हटाए गए दुकानदारों का विधिवत व्यवस्थापन करने को भी कहा है। प्रशासन ने राज्य भर में सड़क किनारे लगाईं गई गुमटियों और ठेलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है।
इसके तहत भारत माता चौक गुढ़ियारी रायपुर में भी आस पास सभी गुमटियों को प्रशासनिक अमले ने तोड़कर हटा दिया था, इनमें से के संगीता दास, गीता जांगड़े, सोमेश साहू, लखेश्वरी, मनोज साहू आदि ने एडवोकेट एफएस खरे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि शासन की अचानक हुई इस कार्रवाई से गुमटीवासियों के सामने आर्थिक संकट हो गया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके चन्द्रवंशी ने याचिकाकर्ताओं को 15 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने और शासन को इस अभ्यावेदन पर 90 दिन के भीतर विधि अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश दिया है।