Bilaspur News: बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स मेडिकल कॉलेज) अस्पताल में पिछले 20 साल से पदस्थ प्रोफेसर डॉ बीपी सिंह को सिम्स से कार्यमुक्त कर दिया गया है।
Chhattisgarh News: बिलासपुर सिस के डॉक्टर बीपी सिंह के स्थानातंरण पर स्थगन आदेश हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट से आदेश होने के बाद सिस के डीन ने कार्यवाही करते हुए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव (कार्यमुक्ति) आदेश जारी कर डॉ सिंह को वहां ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी कर डॉ भानु प्रताप सिंह, संचालक सह प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग का जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में संचालक सह प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग के पद पर स्थानांतरण किया था। डॉ सिंह ने शासन के स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से डॉ सिंह के आवेदन के आधार पर उनको सिस में ही पोस्टिंग दी गई थी। राज्य शासन और सिस प्रशासन ने कोर्ट में बताया कि प्रशासनिक जरूरत के आधार पर स्थानांतरण किया गया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके स्थानांतरण पर दिए स्थगन आदेश को हटाते हुए प्रकरण निराकृत कर है। इस आदेश के आधार पर सिस प्रबंधन ने डॉ सिंह को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रिलीव कर दिया।