
शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ (photo source- Patrika)
Old Pension Scheme: हाई कोर्ट ने सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पिछली सर्विस को कैलकुलेट करके फ़ायदे देने के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। असिस्टेंट टीचर और एजुकेशन वर्कर की तरफ़ से दायर पिटीशन पर जस्टिस एके प्रसाद की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। पिटीशनर की तरफ़ से एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की। असल में, छत्तीसगढ़ में काम करने वाले असिस्टेंट टीचर, टीचर और (LB) कैडर के टीचर, जिन्हें शुरू में 1998-99 में असिस्टेंट टीचर/एजुकेशन वर्कर (पंचायत)/एजुकेशन वर्कर (शहरी निकाय) के तौर पर अपॉइंट किया गया था, तब से लगातार सर्विस दे रहे थे।
2018 में, उन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया और राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम फिर से शुरू कर दी। लेकिन, यह साफ़ नहीं किया गया कि पेंशन के लिए उनकी सर्विस शुरुआती अपॉइंटमेंट, रेगुलराइज़ेशन या 2018 के मर्जर की तारीख से गिनी जाएगी। इसके बावजूद, साफ़ निर्देश न होने पर, 1 अप्रैल 2012 से पंचायत/म्युनिसिपल बॉडी टीचर्स कैडर के लिए एक नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू की गई।
अगर कोई एजुकेशन वर्कर अपनी बेसिक सैलरी का 10% तक इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर भी उनके कंट्रीब्यूशन के बराबर अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा और यह अमाउंट NPS के तौर पर काटा जा रहा है। इससे नाराज़ होकर, LB कैडर के टीचर्स ने एडवोकेट मतीन सिद्दीकी, अनूप मजूमदार, ईशान वर्मा, सी. जयंत, के. राव और मोनिका ठाकुर के ज़रिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की।
मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद की बेंच में हुई। पिटीशनर्स के वकील मतीन सिद्दीकी ने आधार बनाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों की शुरुआती नियुक्ति से 8 साल की सर्विस कैलकुलेट करके 1 जुलाई 2018 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया था। इसके बाद नियमों में बदलाव करके सर्विस पीरियड की ज़रूरत 8 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई। अभी ये सभी टीचर्स सरकारी पे स्केल और दूसरी सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन मर्जर की तारीख से उनकी व्यवस्था कैलकुलेट करके उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा न देना बिल्कुल गलत है।
Old Pension Scheme: राज्य सरकार ने इस बात पर एतराज़ जताया कि सभी टीचर (पंचायत/अर्बन बॉडी) कैडर को मर्जर के बाद ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कर्मचारी माना गया। मर्जर से पहले, सभी कर्मचारी पंचायत/अर्बन बॉडी के कर्मचारी थे। डिपार्टमेंट की तरफ से जारी मर्जर के निर्देशों के मुताबिक, टीचर LB कैडर को मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के लिए सर्विस की गिनती मर्जर की तारीख 1 जुलाई, 2018 से की जाएगी। 1 जुलाई, 2018 से पहले के समय का कोई एरियर नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, टीचर LB कैडर नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के लिए भी योग्य होगा। इस बात पर भी एतराज़ जताया गया कि पंचायत कैडर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की सर्विस अलग-अलग हैं, इसलिए पेंशन बेनिफिट नहीं दिए जा सकते। इन वजहों से, कोर्ट ने माना कि सिर्फ़ कैडर में बदलाव के आधार पर कर्मचारियों की सर्विस की गिनती करना गलत है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ़ किया कि पेंशन कोई डोनेशन नहीं बल्कि एक वेस्टेड सैलरी है; सिर्फ़ इसलिए सर्विस के सालों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि मर्जर बाद में हुआ।
राज्य सरकार को उन टीचरों की अपॉइंटमेंट की तारीखों पर फिर से सोचना होगा जिन्होंने शिक्षक कर्मी के तौर पर अपनी सर्विस शुरू की थी। इस प्रोसेस में, सरकार को सर्विस के लगातार चलने और बराबरी के संवैधानिक अधिकार को प्राथमिकता देनी होगी। कोर्ट ने माना कि सर्विस के सालों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए, उसने छत्तीसगढ़ सरकार को पेंशन के मकसद से 1 जुलाई, 2018 से पहले की गई सर्विस के कैलकुलेशन और 10 साल के सर्विस पीरियड की ज़रूरत के बारे में साफ़ और ट्रांसपेरेंट नियम बनाने का निर्देश दिया।
Published on:
25 Jan 2026 07:09 pm
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