CG Election 2024: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्याथी को एक स्लाट का चयन कर निर्धारित तिथि और समय में भौतिक सत्यापन और नियत शुल्क भुगतान के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है।
Bilaspur News: पिछले दो विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में दमखम लगाने वाले प्रत्याशी अभी तक अपडेट नहीं हुए। यही वजह है कि नामांकन और शपथ पत्र ऑनलाइन जमा करने चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सुविधा एप का उपयोग नहीं कर पा रहे हैैं। ऑनलाइन आप्शन होने के बाद भी 95 फीसदी से अधिक प्रत्याशी ऑफलाइन नामांकन और शपथ पत्र जमा कर रहे हैं। एप सिर्फ रैली और सभा की अनुमति लेने तक सीमित रह गया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से लेकर प्रत्याशियों और चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई एप लांच किए हैं। इनमें से एक एप सुविधा एप भी है। इस एप की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग ने 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू की थी। एप मुय रूप से प्रत्याशियों के लिए बनाया गया है, जिसमें अभ्यार्थियों को नामांकन फार्म और एफिडेबिट आनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधादी गई थी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्याथी को एक स्लाट का चयन कर निर्धारित तिथि और समय में भौतिक सत्यापन और नियत शुल्क भुगतान के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है। इसके साथ ही रैली और सभा के आयोजन से पहले अनुमति लेने के लिए भी इस एप के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी गई थी।
सिर्फ रैली और सभा के लिए आवेदन...
सुविधा एप में अब तक सिर्फ रैली और सभा के लिए ऑनलाइन आवेदन सामने आए हैं। इनमें विधानसभा चुनाव 2018 में 12822 आवेदन हुए थे, जबकि विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 12382 लोगों ने सभा और रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।
एक ने ही राजनांदगांव से भरा ऑनलाइन नामांकन
विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थी अपडेट नहीं है। अब नामांकन और एफिडेबिट अभ्यार्थियों ने हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है, लेकिन ऑनलाइन जमा करने के मामले में सामने नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन में राजनांदगांव के एकमात्र प्रत्याशी ने ऑनलाइन नामांकन और एफिडेबिट जमा किया है।
ये हैं रैली, सभा और रोड शो के लिए नियम
आम सभा के लिए नियम
सभा स्थल शैक्षणिक संस्थान है तो इसके लि संस्था प्रमुख से एनओसी लेना जरूरी है। रात 10 बजे के बाद सभा का आयोजन नहीं होगा। सभी सभा के लिए अनुमति लेना जरूरी है। मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले के समय के बाद सभा आयोजित नहीं की जा सकती।
रैली के लिए नियम