
पेंड्रा में गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
LPG Cylinder Seized: पेंड्रा जिले में एलपीजी गैस के भंडारण और वितरण में नियमों की अनदेखी के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को विभाग की टीम ने गौरेला स्थित मेसर्स सियाराम गैस एजेंसी के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने कुल 471 LPG सिलेंडर जब्त किए हैं।
खाद्य विभाग की कार्रवाई के दौरान 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले 433 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें 87 खाली और 346 भरे हुए सिलेंडर शामिल हैं। इसके अलावा 19 किलोग्राम क्षमता वाले 38 व्यावसायिक सिलेंडर भी जब्त किए गए। इनमें 36 खाली और 2 भरे हुए सिलेंडर थे। इस तरह विभाग ने घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों के कुल 471 सिलेंडरों को अपने कब्जे में लिया।
निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसी के गोदाम में कई व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप नहीं मिलीं। मौके पर मुख्य बोर्ड और स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसके अलावा आवक-जावक पंजी और स्टॉक पंजी का भी विधिवत संधारण नहीं किया जा रहा था। वहीं, उपभोक्ताओं को गैस की कीमत और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी देने वाला मूल्य-स्टॉक बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं मिला। खाद्य विभाग ने इन सभी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की।
जिला खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल ने बताया कि सियाराम गैस एजेंसी को लेकर विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया। अधिकारी के मुताबिक, इससे पहले भी एजेंसी के गोदाम की जांच की जा चुकी है। उस समय भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर अब दोबारा कार्रवाई की गई है।
खाद्य विभाग ने सिलेंडरों की जब्ती की कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश, 2000 के प्रावधानों के तहत की है। विभाग का कहना है कि एलपीजी गैस की सुरक्षित आपूर्ति, भंडारण और वितरण व्यवस्था में नियमों का पालन बेहद जरूरी है। जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग की निगरानी लगातार जारी रहेगी। किसी भी एजेंसी में नियमों का उल्लंघन या अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
23 Aug 2026 03:45 pm
Published on:
23 Aug 2026 03:45 pm
