
Uzbekistan Women: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उनकी वतन वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि जब सभी संबंधित पक्ष महिलाओं को उनके देश भेजने के पक्ष में हैं, तो मामले में आगे विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके साथ ही कोर्ट ने डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास की ओर से अदालत को बताया गया कि दोनों महिलाओं को जल्द से जल्द उनके देश भेजने पर सभी की सहमति है। दूतावास ने भी न्यायालय से डिपोर्टेशन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि चूंकि सभी पक्ष महिलाओं को उज्बेकिस्तान भेजने के पक्ष में हैं, इसलिए अब संबंधित एजेंसियां बिना देरी किए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
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