
Illegal Pistol Smuggling :मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की लालबाग पुलिस ने अवैध हथियार बनाने का जखीरा पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये जखीरा सूरत से बुरहानपुर आ रही राजहंस ट्रेवल्स की बस में भरकर लाया जा रहा था। इसमें 8 बोरों में भरकर देशी पिस्टल बनाने की बैरल और शटर नली के साथ साथ अवैध देशी पिस्टल बनाने का सामान पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि, हथियार बनाने का सामान पकड़ने की एमपी में अबतक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है।
सूचना मिलने पर लालबाग पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संदिग्ध बस की घेराबंदी कर तस्करी में लिप्त संदिग्ध आरोपियों का इंतजार किया। कुछ देर बाद मौके पर एक बिना नंबर की मोटर सायकल और एक लोडिंग ऑटो आकर खड़ा हुआ। इसके बाद संदिग्धों ने बस के डिग्गी कम्पार्टमेंट में से हम्माल की मदद से 8 पार्सल ऑटो में रखवाए। इसके बाद उक्त लोडिंग ऑटो और उसके साथ बिना नंबर वाली मोटर सायकल खकनार तरफ रवाना हुए जहां पहले से तैनात बल ने उक्त मोटर सायकल और ऑटो रुकवाकर तलाशी ली।
इस दौरान बाइक सवार आरोपी हरपाल के कब्जे से 2 अवैध देशी पिस्टल के साथ ऑटो में रखे अवैध पिस्टल के कलपुर्जे, जिसमें 899 बैस्ल और 451 शटर नली जप्त की गईं। पुलिस ने आरोपियों के दबोचकर माल की जब्ती बनाई। साथ ही, थाना लालबाग में अपराथ क्रमांक 07/25 धारा 25(1-8)(a),25(1-Α), 25(1)(A) आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
-32 वर्षीय हरपाल सिंह पिता ओंकार सिंह निवासी प्रताप नगर नंदुरबाद हाल ग्राम पाचौरी खकनार जिला बुरहानपुर।
-30 वर्षीय वारिस अली उर्फ आरिफ पिता सैय्यद वाहिद अली निवासी रईपुरा निंबोला जिला बुरहानपुर।
-34 वर्षीय सैय्यद आरिफ पिता सैय्यद रहीम निवासी आदिलपुरा उतावली गणपति नाका जिला बुरहानपुर।
आरोपी हरपाल सिंह पिता ओंकार सिंह निवासी पाचौरी खकनार जिला बुरहापुर के विरुध्द पहले भी दो आर्म्स एक्ट और दो चोरी के अपराध महाराष्ट्र में दर्ज हैं। इनमें एक आर्म्स एक्ट के केस में आरोपी को 3 साल की सजा भी हो चुकी है। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी घटना के दिन से फरार था।
-एक आटो रिक्शा (पैसेजर), जिसकी कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है।
-एक मोटर साइकल, जिसकी कीमत 90 हजार रुपए आंकी गई है।
-दो अवैध देसी पिस्टल, जिनकी कीमत 50 हजार रुपए आंकी गई है।
-हथियार के कलपुर्जे, जिनकी कीमच 13 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है।