UPS Pension: यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।
UPS Deadline: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के अनुसार, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से यूपीएस में स्विच करने या यूपीएस को चुनने की अंतिम तारीख को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह समय सीमा 30 जून, 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों की मांगों और प्रतिनिधित्व के आधार पर लिया गया है, जिन्होंने योजना के बारे में अधिक स्पष्टता और समय की मांग की थी। यह कदम लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, और उनके परिवारों के लिए राहत भरा है।
यह योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। यह स्कीम 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी एनपीएस के तहत कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प प्रदान करती है। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी इस विकल्प का उपयोग करके यूपीएस या एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं।
यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो एनपीएस के तहत एक वैकल्पिक योजना के रूप में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान सुनिश्चित करना है। यूपीएस के तहत, कर्मचारियों को 25 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा, कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। कर्मचारी के निधन की स्थिति में, उनके जीवनसाथी को पेंशन का 60% प्राप्त होगा।
बता दें कि इस योजना की शुरुआत के बाद से ही कर्मचारियों में इसे लेकर कई सवाल और असमंजस थे। यूपीएस के लाभों, मृत्यु लाभ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर निहितार्थ, और अन्य नियमों को लेकर स्पष्टता की कमी थी। कई कर्मचारी संगठनों ने इन मुद्दों को उठाया और समय सीमा बढ़ाने की मांग की। केंद्र सरकार ने इन मांगों को ध्यान में रखते हुए न केवल समय सीमा बढ़ाई, बल्कि कर्मचारियों को सूचित करने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभागों को निर्देश भी दिए हैं।
बता दें कि यूपीएस में महंगाई राहत (डीआर) घटक और एकमुश्त लाभ भी शामिल है, जिसकी गणना योग्यता सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए परिलब्धियों के 10% के रूप में की जाती है, जिसका भुगतान सेवानिवृत्ति पर किया जाएगा।