
Supreme Court On NEET UG: आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि ये साबित करें कि नीट का पेपर इतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ कि परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब पूरी परीक्षा पर असर पड़ा हो। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट मामले की सुनवाई की। अब अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 22 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि विवादों से घिरे इस परीक्षा को दोबारा कराने के लिए कोई ठोस आधार चाहिए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी को लेकर जिन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, उनमें एनटीए द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। बता दें, इससे पूर्व में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 18 जुलाई का समय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई तक नीट यूजी काउंसलिंग (NEET UG Counselling) पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई से शुरू की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार शनिवार दोपहर 2 बजे तक अपलोड किए जाने चाहिए।